Uttar Pradesh: Lakhimpur मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई सरकार को फटकार, कहा हज़ारों में सिर्फ 23 गवाह

Uttar Pradesh: Lakhimpur मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई सरकार को फटकार, कहा हज़ारों में सिर्फ 23 गवाह

Uttar Pradesh के Lakhimpur Kheri में हुई हिंसा मामले में आज मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की गई. सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर, Uttar Pradesh सरकार को जमकर लताड़ लगाई है. सरकार की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता Harish Salve ने अदालत में जांच की रिपोर्ट सौंपी है. अधिवक्ता Harish Salve ने कहा, कि "68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए हैं, इसमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं. वहीं कुछ गवाह अभी बाकी हैं."

इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश NV Ramana ने Uttar Pradesh सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने पूछा, कि "रैली के दौरान हज़ारों की संख्या में किसान मौजूद थे और आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले? ये आश्चर्य की बात है, कि सिर्फ 23 लोगों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं?" साथ ही, उन्होंने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है.  

वहीं Harish Salve ने जवाब देते हुए कहा, कि "हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी किया है और वीडियो सबूत भी मिले हैं. मामले की जांच अभी जारी है". उन्होंने कहा, कि "Uttar Pradesh सरकार सीलबंद लिफाफे में गवाहों के दर्ज बयान दे सकती है". 

Lakhimpur Kheri हिंसा को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय ने Uttar Pradesh सरकार को पिछली सुनवाई के दौरान भी फटकार लगाई थी. वहीं मुख्य न्यायाधीश ने जांच को लेकर नाखुशी जताई थी. उन्होंने अधिवक्ता Harish Salve से पूछा था, कि "हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? ऐसा करके आप क्या संदेश दाना चाहते हैं?" 

आपको बता दें, कि 3 अक्टूबर को Lakhimpur Kheri में हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी. हिंसा के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं मामला संज्ञान में लिया था. इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री Ajay Mishra के बेटे Ashish Mishra को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ़्तार किया गया है. 

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