Gyanvapi Masjid Case: कथित ‘शिवलिंग’ मामले की सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला

Gyanvapi Masjid Case: कथित ‘शिवलिंग’ मामले की सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला
SANJAY KANOJIA

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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में मिले शिवलिंग से जुड़ा विवाद, काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में जहाँ मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण मामले में दायर की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की याचिका पर, इलाहाबाद उच्च अदालत (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई. वहीं अब कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना के मामले की सुनवाई, शुक्रवार को वाराणसी फास्ट ट्रैक अदालत (Varanasi Fast Track Court) में होगी.

दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग के मिलने के बाद, 24 मई को विश्व वैदिक सनातन संघ (Vishwa Vedic Sanatan Sangh) के महासचिव, किरण सिंह (Kiran Singh) ने एक याचिका दायर की. इसमें उन्होंने अदालत से शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी थी. वहीं हिंदू पक्ष की इस याचिका के खिलाफ़, मस्जिद की ज़िम्मेदारी निभाने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद समिति (Anjuman Intezamia Masjid Committee) और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) ने भी एक याचिका दायर की.

गौरतलब है, कि दोनों पक्षों की याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करते हुए, वाराणसी फास्ट ट्रैक अदालत के सिविल जज महेंद्र पांडे (Mahendra Pandey) ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दी. शुरुआत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग के मिलने के बाद, यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास चला गया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, कि जब तक इस मामले में कोई सटीक फैसला नहीं आ जाता, तब तक मस्जिद के उस परिसर को पुरी तरह से संरक्षित रखा जाए, जहां पर कथित शिवलिंग मिला है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले में हुई सुनवाई का फैसला, इलाहाबाद उच्च अदालत के पास सुरक्षित है. वहीं अब देखना यह है, कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत हिंदू पक्ष को कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत देती है या नहीं.

यह भी पढ़ें: Gyanvapi Masjid Case: विवादित परिसर के सर्वेक्षण पर आज आएगा उच्च न्यायालय का फैसला

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