
वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन चिह्न "भारत श्रृंखला(BH-Series )" पेश किया है. मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी की गई एक अधिसूचना में बताया गया है कि इस रजिस्ट्रेशन चिह्न वाले वाहन को नए रजिस्ट्रेशन चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. खास कर तब, जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो रहा हो. भारत श्रृंखला का प्रारूप (BH-Series) रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रारूप इस प्रकार है: – YY BH #### XX. प्रारूप के अनुसार, YY- रजिस्ट्रेशन का वर्ष, BH- श्रृंखला के लिए कोड, ####- 0000 से 9999 (कोई भी संख्या), XX- अक्षर (AA से ZZ) है.
अधिसूचना के अनुसार, "भारत सीरीज (BH-Series)" के तहत यह वाहन रजिस्ट्रेशन सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों को अपनी मर्ज़ी के आधार पर उपलब्ध होगी. खास कर जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित होते हैं. "मोटर वाहन कर दो साल के लिए या दो के गुणांक में वसूला जाएगा. यह योजना एक नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. चौदहवें वर्ष के पूरा होने के बाद, मोटर वाहन टैक्स सालाना लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा."
मंत्रालय ने गतिशीलता की सुविधा के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम भी उठाए हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए IT Based Solution एक ऐसा ही एक प्रयास है. स्टेशन ट्रांसफर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ होता है. इस तरह के फेरबदल से ऐसे कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के हस्तांतरण के संबंध में बेचैनी की भावना पैदा होती है. इसका कारण है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47. इस धारा के तहत एक व्यक्ति को जिस राज्य में वाहन पंजीकृत है, उसके अलावा किसी भी राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है. लेकिन नए राज्य-रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण के साथ एक नया रजिस्ट्रेशन 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जा सकेगा.