Income Tax Updates: नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी टैक्स माफ

Income Tax Updates: नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी टैक्स माफ

भारत सरकार का नया घर खरीदने वालों के लिए तोहफ़ा. कोविड महामारी के कारण देशभर के करदाताओं को टैक्स जमा करने में दिक्कतें आयीं थी. इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार ने नया घर खरीदने के लिए, किए गए निवेश पर, 30 सितंबर 2021 तक टैक्स न लेने का निर्णय लिया है. कर दाताओं को यह तोहफा, Income Tax में छूट के लिए बने कानून के, सेक्शन 54 और 54GB के तहत दिया गया है.

इस छूट की घोषणा सरकार द्वारा पहले जुलाई 2021 तक के लिये की गई थी. सरकार ने इस छूट को ताजा घोषणा के बाद, 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस प्रकार से जो टैक्स 1 अप्रैल 2021 को जमा किया जाना था, करदाता अब उसे 30 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं.

वित्तीय मंत्रालय ने Income Tax को लेकर क्या आदेश जारी किया

देश के करदाताओं को, मकान के टैक्स पर यह राहत वित्त मंत्रालय की ओर से ही जारी की गई है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, "करदाताओं द्वारा अनुपालन हेतु सभी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, अधिग्रहण, क्रय, निर्माण या इससे संबंधित कार्यों के  लिए सेक्शन 54 और सेक्शन 54GB के तहत राहत प्रदान की जाएगी." आगे की जानकारी में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 29 सितंबर 2021 तक के, निवेश पर लगा टैक्स 30 सितंबर 2021 तक जमा किया जा सकता है.

गौरतलब है कि, भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुई थी. कोरोना की दूसरी लहर, देश के लिए मानवीय और आर्थिक, दोनों ही स्तर पर आपदा लेकर आई. बड़ी संख्या में लोगों के व्यापार पर बुरा असर पड़ा, और लोग अपने रोजगार का साधन भी खो बैठे.

स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान की है. सरकार ने Income Tax सहित अन्य कर जमा करने की तारीखों में ढील दी है. साथ ही कर अदा करने के साथ अन्य शुल्कों पर भी ढील दी है.

Related Stories

No stories found.
logo
हिंदुस्तान रीड्स
www.hindustanreads.com