
PAN कार्ड से Aadhaar नंबर जोड़ने की आखिरी तारीख भारत सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है. आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए बताया है कि अब आप 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं.
"कॉविड 19 महामारी से उत्पन्न कठिनाईयों के मद्देनजर भारत सरकार ने Aadhaar-PAN लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 30 जून 2021 करने का फैसला लिया है." आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा.
PAN कार्ड से Aadhaar नंबर न जोड़ने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा और आपको विलंब शुल्क का भुगतान भी करना पड़ सकता है. PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आप बैंक में खाता खोलना,कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना,किसी भी तरह के निवेश जैसे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे.
Step 1: किसी भी इंटरनेट ब्राउजर से आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
Step 2: वेबसाइट के होम पेज Quick Links सेक्शन में
'Link Aadhaar' का ऑप्शन आएगा,उस पर क्लिक करें.
Step 3: 'Link Aadhaar' सेक्शन में ' Know about your Aadhaar PAN linking status' ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 4: एक नया विंडो खुलने पर दिए गए बॉक्स में अपने PAN और Aadhaar कार्ड के डिटेल्स भरें.
Step 5: सारे डिटेल्स भरने के बाद ' View Link Aadhaar status' पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपने Aadhaar PAN का स्टेटस दिख जायेगा.
Step 1: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 12 अंको का अपना Aadhaar कार्ड नंबर, स्पेस देकर 10 अंको का PAN कार्ड नंबर लिखें.
Step 2: इस मैसेज को 567678 अथवा 56161 पर भेज दें.
Step 3: आपको स्टेटस आपके इस मैसेज के उत्तर में मिल जायेगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरकार की ये नई गाइडलाइंस Income-tax Act 1961 की नई धारा 234H के अंतर्गत आए हैं. यह धारा Finance Bill में युक्त की गई है जो 2021 में पास हुई.