सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज़ पर 26 करोड़ का जुर्माना लगाया

सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज़ पर 26 करोड़ का जुर्माना लगाया
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) यानी सेबी (SEBI) ने हाल ही में कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जो कैफे कॉफी डे (Cafe Coffee Day) का संचालन करती है. सेबी ने एक आदेश में कहा, कि कंपनी को 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा, सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd) यानी एमएसीईएल (MACEL) और उसकी संबंधित संस्थाओं से बकाया ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है, जो सहायक कंपनियों के लिए बकाया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि सेबी ने पाया है कि कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 7 सहायक कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये की राशि मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड को भेजी गई, जो सीडीईएल के प्रमोटरों से संबंधित एक इकाई है. इन सात सहायक कंपनियों में कॉफ़ी डे ग्लोबल, टैंगलिन रिटेल रियलिटी डेवलपमेंट्स, टैंगलिन डेवलपमेंट्स, गिरी विद्युत लिमिटेड, कॉफ़ी डे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, कॉफ़ी डे ट्रेडिंग और कॉफ़ी डे इकोन शामिल हैं.

सेबी ने कहा, "सात सहायक कंपनियों से एमएसीएल को हस्तांतरित किया गया पैसा वीजीएस, उनके परिवार और संबंधित संस्थाओं के व्यक्तिगत खातों में चला गया है और इस तरह सिस्टम में बना हुआ है." मिली जानकारी के मुताबिक, एमएसीईएल लगभग पूरी तरह से 91.75 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वीजीएस परिवार के स्वामित्व में है.  

साथ ही, वीजीएस का परिवार सीडीईएल का प्रमोटर है. ऐसे में, सेबी  ने कहा कि 31 जुलाई 2019 तक 3,535 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से सहायक कंपनियां 30 सितंबर 2022 तक 110.75 करोड़ रुपये की मामूली राशि की वसूली करने में सफल रही हैं. गौरतलब है, कि इससे पहले सेबी ने यह पता लगाने के लिए खुद इस मामले की जांच भी शुरू की थी कि क्या धन संबंधित संस्थाओं को दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप नियामक मानदंडों का संभावित उल्लंघन हुआ है.

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