गौतम नवलखा की ज़मानत पर टिप्पणी के लिए विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से माँगी माफ़ी

गौतम नवलखा की ज़मानत पर टिप्पणी के लिए विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से माँगी माफ़ी

मंगलवार को फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की ज़मानत पर अपनी टिप्पणी को लेकर माफ़ी माँगी है. दरअसल, बॉलीवुड निर्देशक ने गौतम नवलखा की ज़मानत पर न्यायमूर्ति एस मुरलीधर (Justice S Muralidhar) पर पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के सामने बिना शर्त माफी मांगी. 

विवेक अग्निहोत्री और अन्य लोगों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किए जाने के बाद, 49 वर्षीय निर्देशक ने माफी मांगी है. न्यायमूर्ति मुरलीधर ने साल 2006 से मार्च 2020 तक दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था. इसके बाद, उन्होंने जनवरी 2021 तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा की. वह वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं.

कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में अग्निहोत्री ने कहा, कि उन्होंने अपने उस ट्वीट को हटा दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था. इस पर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आकर माफी मांगने को कहा है. कोर्ट ने कहा, कि "हम उनसे (अग्निहोत्री) यहाँ मौजूद रहने के लिए इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि वह अवमाननाकर्ता हैं. क्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से खेद व्यक्त करने में कोई कठिनाई है? पछतावा कभी एक हलफनामे के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है."

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि 70 वर्षीय कार्यकर्ता गौतम नवलखा को भीमा कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon Violence) में कथित भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी माना गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके हाउस अरेस्ट के अनुरोध को चुनौती दी गई थी.

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