
कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बड़ी राहत मिली है. आज शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने चार्जशीट पेश की है. दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था. यानी एनसीबी को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है.
6000 पन्नों की दाखिल चार्जशीट में 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की बात लिखी है. सबूत न होने की वजह से जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं हैं, उनमें आर्यन खान के अलावा अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल के नाम शामिल हैं. वहीं, बाकी 14 लोग इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के खिलाफ दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ अब केस चलाया जाएगा.
आपको बता दें, कि ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद कई अदालती सुनवाई और 28 दिनों की लंबी हिरासत के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत दी थी. बेटे को रिहा करवाने में शाहरुख खान और उनकी लीगल टीम ने पूरी जान लगा दी थी.
क्या था पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज़ पर एनसीबी ने रेड मारी थी. एनसीबी को क्रूज शिप पर रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद क्रूज शिप से आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था और फिर अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं, गिरफ्तार हुए ये सभी लोग अलग-अलग वक्त में जमानत पर रिहा हो गए थे. हालांकि, इस मामले का एक आरोपी अभी भी जेल में है.
इसके बाद, आर्यन पर एनसीबी ने इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगाया था. हालांकि, आर्यन के पास से एनसीबी को ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी. मगर, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) के पास से एनसीबी को ड्रग्स मिली थी. गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया था. इसके बाद कई दिनों तक आर्यन खान ने अपने दिन आर्थर जेल में बिताए थे. इस बीच उनकी जमानत याचिका बार- बार खारिज होती रही. काफी मशक्कत के बाद 30 अक्टूबर जेल से रिहा हुए थे.