Jharkhand Lockdown एक हफ्ता आगे बढ़ा, नियमों में नही होंगे कोई भी बदलाव

Jharkhand Lockdown एक हफ्ता आगे बढ़ा, नियमों में नही होंगे कोई भी बदलाव

Covid-19 की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया. जिसके मुताबिक Jharkhand Lockdown को 1 जुलाई तक बढाने का फैसला लिया गया है. नियमों और प्रतिबंधों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Jharkhand Lockdown पहले 24 जून को समाप्त होना था. यह है जब राज्य सरकार ने सातवीं बार Covid-19 से संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ाया है. यह लॉकडाउन 22 अप्रैल को एक सप्ताह के लिए लगाया गया था.

झारखंड के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की गई. इस बैठक में Jharkhand Lockdown जैसे प्रतिबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

आपदा प्रबंधन विभाग ने सूचना देते हुए कहा, "कोविड -19 के संदर्भ में "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" के पालन से संबंधित नियमों को 24 जून सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 को सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया है."

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "हमने "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" को एक और सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है. हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकले हैं. कोरोना की तीसरी लहर की संभावना दिख रही है." राज्य सरकार ने घोषणा की है कि चल रहे लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि भले ही Covid-19 के केस कम हो रहे हैं और राज्य तक ही सिमट चुके हैं लेकिन सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड -19 के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है.

आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 16 जून को कोरोना के मामलों में गिरावट देखी थी. तब सरकार ने नियमों और प्रतिबंधों में छूट देने की घोषणा की थी.

राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर को शाम 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी थी. शनिवार-रविवार को तालाबंदी और सभी दुकानें शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया था.

सरकार ने घोषणा की थी कि निजी वाहनों के अंतर-राज्य और अंतर-जिला संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य है. किसी जिले के अंदर निजी वाहनों की आवाजाही के लिए किसी ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़कर, अंतर-राज्य बस परिवहन प्रतिबंधित रहेगा.

राज्य सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रेन या फ्लाइट से झारखंड की यात्रा करने वालों को सात दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा. 72 घंटे के भीतर राज्य छोड़ने वाले यात्रियों को अनिवार्य क्वारेनटाईन से छूट दी गई है.

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