
सभी राज्यों में Covid-19 Vaccine की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत मे चल रहे vaccination program की गाइडलाइन्स को बदल दिया है. नए गाइडलाइन्स में वैक्सीन की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. नए नियम 21 जून 2021 से लागू होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को किए गए संबोधन में बहुत सी नई घोषणाएं की गई. साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइड लाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. नए गाइडलाइन के मुताबिक देश में हो रही वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.
नए गाइडलाइंस में साफ तौर पर यह लिखा है कि किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को वहां की आबादी और बीमारी के फैलने के हिसाब यानी संक्रमण दर के हिसाब से ही वैक्सीन प्रदान करवाई जाएगी.
Covid-19 Vaccine के नए गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल 150/- रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते. यदि कोई निजी अस्पताल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
नई गाइडलाइंस में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक खास योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत गरीबों के लिए वाउचर तैयार किए जाएंगे. इन वाउचरो का इस्तेमाल निजी अस्पतालों में vaccine लगवाने के लिए भी किया जा सकता है.
पहले vaccine लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. लेकिन अब 'on the spot' रजिस्ट्रेशन करवा कर भी vaccine लगवाई जा सकेगी. इस स्कीम से मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना जानने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा.
नए गाइडलाइन जारी करने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के पास मौजूदा वैक्सीन के आंकड़ों को भी जारी किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय सभी राज्यों और केंद्रीय शाशित राज्यों के पास लगभग 1,19,46,925 vaccine की डोज़ उपलब्ध है.