
महाराष्ट्र सरकार द्वारा Covid-19 के Delta Plus वैरिएंट पर अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही, सभी जिलों से लॉकडाउन गाइडलाइंस में ढील नहीं देने का आग्रह भी किया गया है. पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने शनिवार को शहर में फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है.
सोमवार से शाम 4 बजे तक सभी स्वीकृत गतिविधियों को रोकने के निर्देश हैं. पुणे नगर निगम के कमिश्नर Vikram Kumar ने कहा, "5 से अधिक लोगों को शाम 5 बजे तक एक साथ आने से रोकने के लिए गाइडलाइंस लागू की जाएंगी. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, शाम 5 बजे के बाद जनता के बाहर घूमने पर प्रतिबंध होगा," साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश, पूरे पुणे शहर में लागू होगा. पीएमसी का फैसला राज्य सरकार द्वारा Covid-19 के Delta Plus वेरिएंट पर अलर्ट उठाए जाने के बाद आया है.
सोमवार से आवश्यक सामानों की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. अन्य दुकानों को सप्ताह के 5 दिनों तक शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति दी गयी है. सभी दुकानें शनिवार व रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगी.
रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट जैसी जगहें 50% लोगों के बैठने की क्षमता के साथ केवल सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक भोजन की सुविधा दे सकती है. सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे तक होम डिलीवरी और पार्सल सेवाओं की अनुमति है. सभी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स सेवाएं हमेशा की तरह जारी रहेंगी.
गार्डन और मैदानों में टहलने और साइकिल चलाने की अनुमति दी गई है. आउटडोर खेलों की अनुमति केवल सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ही दी गयी है.
जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और वेलनेस सेंटर को सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक 50% लोगो के बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है.
निजी कार्यालयों को 50% लोगों के साथ शाम 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति है. यह आदेश उन सभी सरकारी कार्यालयों के लिए भी लागू होगा जो Covid-19 से संबंधित कार्य की आपातकालीन सेवा में कार्यरत नहीं हैं.
सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन समारोह केवल सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक आयोजित किए जा सकते हैं, इनमें अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी. सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे.
शादियां अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ हो सकती हैं जबकि 20 लोगों को अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी. पीएमसी ने क्लासरूम टीचिंग के लिए कोचिंग क्लासेस, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है.
"Delta Plus वायरस राज्य के कुछ जिलों में फैल गया है. अगले 4 से 6 सप्ताह में स्थिति गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है. इसलिए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि तीसरी लहर के किसी भी खतरे को दूर करने के लिए लॉकडाउन गाइडलाइंस को और कड़ा किया जाना चाहिए " पिंपरी-चिंचवड़ के नगर कमिशनर Rajesh Patil ने कहा.
नागरिक प्रमुख ने कहा कि सभी आवश्यक दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. "बेहद जरूरी दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. वे शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे" सभी दुकानों को पूर्व के आदेश के अनुसार 21 जून से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी.
"अन्य उद्योग 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं. लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों के आने जाने की व्यवस्था करनी होगी. उनके कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते, "आदेश मे कहा गया. लइस निर्देश पर उद्योगपतियों ने आपत्ति जताई. पिंपरी-चिंचवड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष Sandeep Belsare ने कहा, "हमने बार-बार कहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग अपने श्रमिकों को लाने के लिए निजी बसों को किराए पर नहीं ले सकते."